1. कितना सोना लाना है टैक्स-फ्री? (Duty-Free Limits)
भारत में सोने के गहने लाने की सीमा आपके जेंडर और विदेश में रहने की अवधि पर निर्भर करती है:
महिला यात्री: 40 ग्राम तक के सोने के गहने (अधिकतम ₹1 लाख की वैल्यू तक)।
पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक के सोने के गहने (अधिकतम ₹50,000 की वैल्यू तक)।
नोट: यह छूट केवल गहनों (Jewellery) पर है, सिक्कों या बिस्कुट पर नहीं।
2. बजट 2026 का नया नियम: ₹75,000 की छूट
इस साल के बजट में सरकार ने जनरल बैगेज लिमिट को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है। इसका मतलब है कि गहनों के अलावा आप जो अन्य सामान लाते हैं, उस पर अब ज्यादा राहत मिलेगी।
3. अगर लिमिट से ज्यादा सोना हो तो क्या करें?
यदि आपके पास 20g/40g से ज्यादा सोना है, तो आपको एयरपोर्ट पर Red Channel का उपयोग करना होगा।
Customs Duty: लिमिट से ऊपर के सोने पर लगभग 10% से 15% तक की ड्यूटी देनी पड़ सकती है (सिक्कों और गहनों के लिए दरें अलग हो सकती हैं)।
अधिकतम सीमा: एक यात्री अधिकतम 1 किलो सोना ही ला सकता है।
4. टैक्स जमा करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)
Declaration: एयरपोर्ट पर कस्टम फॉर्म भरें या 'ATITHI' ऐप का इस्तेमाल करें।
Assessment: ओरिजिनल बिल दिखाएं ताकि अधिकारी सही कीमत आंक सकें।
Payment: बैंक काउंटर पर कार्ड या कैश से ड्यूटी जमा करें और रसीद लें।
5. सावधानी: ये गलतियां न करें
कभी भी सोने को Green Channel से छिपाकर न निकालें। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है।
सोने के सिक्कों (Coins) पर कोई फ्री लिमिट नहीं है, उन पर पहले ग्राम से ही टैक्स लगता है।
टूरिस्ट बनाम एनआरआई (Tourist vs NRI) नियम"
विदेश से सोना लाने के नियमों में इस बात का बड़ा महत्व है कि आप विदेश में कितने समय से रह रहे हैं। यहाँ 01 साल की समय सीमा के आधार पर मुख्य नियम दिए गए हैं:
1. यदि आप 01 साल से कम समय विदेश में रहे हैं
अगर आप एक छोटी यात्रा (जैसे टूरिस्ट वीजा पर) के बाद भारत लौट रहे हैं, तो आपको 20g/40g वाली फ्री ड्यूटी लिमिट का फायदा नहीं मिलता।
सोने के गहने (Jewellery): आपको अपनी पूरी ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। हालांकि, आप नए बजट के अनुसार ₹75,000 की जनरल बैगेज लिमिट का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यह केवल व्यक्तिगत सामान के लिए है, शुद्ध सोने के निवेश के लिए नहीं।
सिक्के/बिस्कुट: इन पर पहले ग्राम से ही भारी टैक्स (लगभग 10-15%) देना होगा।
अनिवार्य शर्त: आपको रेड चैनल पर जाकर सारा सोना डिक्लेअर करना होगा।
2. यदि आप 01 साल या उससे ज्यादा समय विदेश में रहे हैं
जो भारतीय नागरिक कम से कम 1 साल विदेश में रहने के बाद लौटते हैं, उन्हें Duty-Free allowance का लाभ मिलता है:
महिला यात्री: अधिकतम 40 ग्राम तक के सोने के गहने बिना किसी टैक्स के ला सकती हैं (कीमत ₹1 लाख तक सीमित होनी चाहिए)।
पुरुष यात्री: अधिकतम 20 ग्राम तक के सोने के गहने टैक्स-फ्री ला सकते हैं (कीमत ₹50,000 तक सीमित होनी चाहिए)।
बच्चे: यदि बच्चा 1 साल से अधिक विदेश में रहा है, तो वह भी अपने जेंडर के अनुसार 20g या 40g सोना ला सकता है।
3. विशेष नियम: 06 महीने से अधिक रहने पर (Transfer of Residence)
अगर आप विदेश में 6 महीने से ज्यादा रहे हैं और अपना सामान भारत शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप 1 किलो तक सोना अपने साथ ला सकते हैं।
इसमें आपको टैक्स (कस्टम ड्यूटी) तो देना होगा, लेकिन यह दर सामान्य से कम हो सकती है।
इसके लिए आपको यह साबित करना होगा कि सोना आपकी अपनी कमाई से खरीदा गया है।
Golden Advice":
1. जाते समय: 'एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट' (Export Certificate)
अगर आप भारी गहने (जैसे मंगलसूत्र, भारी चेन या कंगन) पहनकर विदेश जा रहे हैं, तो भारत छोड़ते समय एयरपोर्ट पर Customs Desk पर जाएं।
वहां मौजूद अधिकारी को अपने गहने दिखाएं।
वे एक Export Certificate जारी करेंगे जिसमें गहनों का वजन, फोटो और विवरण होगा।
यह सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि यह सोना भारत का ही है।
2. आते समय: सर्टिफिकेट दिखाएं
जब आप वापस भारत आएंगे, तो रेड चैनल पर अधिकारी आपसे उन गहनों पर टैक्स मांग सकते हैं। तब आप अपना Export Certificate दिखा दें। इसे देखने के बाद वे आपसे एक रुपया भी टैक्स नहीं लेंगे, चाहे सोने का वजन 100 ग्राम ही क्यों न हो।
3. अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो क्या होगा?
ज्यादातर लोग सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। ऐसी स्थिति में:
मामूली गहने: अगर आपने बहुत कम सोना (जैसे एक पतली अंगूठी या छोटी चेन) पहना है, तो कस्टम अधिकारी आमतौर पर परेशान नहीं करते।
भारी गहने: अगर आपने ज्यादा सोना पहना है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अधिकारी उसे "विदेश से खरीदा हुआ" मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ऊपर बताई गई लिमिट (20g/40g या ₹1 लाख) के आधार पर टैक्स देना पड़ सकता है।
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इलेक्ट्रिक बैटरी की कहानी
Appraisal Certificate: सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने साथ किसी मान्यता प्राप्त जौहरी (Jeweller) का वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी रखें, ताकि वजन और शुद्धता पर कोई बहस न हो।
फोटो खींच लें: सुरक्षा के लिए जाते समय गहने पहने हुए अपनी एक फोटो भी फोन में रखें।
अगर आप ₹1-2 लाख से ज्यादा का सोना पहनकर जा रहे हैं, तो 15 मिनट निकालकर Export Certificate बनवाना ही सबसे समझदारी है।
चेतावनी
भले ही सरकार ने 40 ग्राम की छूट दी हो, लेकिन ₹1 लाख की वैल्यू वाली शर्त आज के समय में ज्यादा प्रभावी है। अगर आप 40 ग्राम सोना ला रहे हैं, तो तैयार रहें कि आपको ₹1 लाख से ऊपर की वैल्यू पर टैक्स देना पड़ सकता है।"
🧳 विदेश यात्रा चेकलिस्ट: सोने के गहनों के लिए जरूरी नियम
अगर आप विदेश जा रहे हैं या वहां से लौट रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
विदेश जाते समय (Departure): यदि आपने भारी गहने पहने हैं, तो एयरपोर्ट पर 'Customs Export Certificate' जरूर बनवाएं। इसके लिए गहनों की रसीद साथ रखें।
फोटो प्रूफ: सुरक्षा के लिए जाते समय गहनों के साथ अपनी एक फोटो खींच लें और बिल की फोटो गूगल ड्राइव या फोन में सेव रखें।
लिमिट का ध्यान (Arrival): याद रखें कि महिला के लिए 40 ग्राम और पुरुष के लिए 20 ग्राम की छूट है, लेकिन सोने की बढ़ती कीमतों के कारण ₹1,00,000 की वैल्यू लिमिट पहले लागू हो सकती है।
सिक्के और बिस्कुट: ध्यान रहे, सोने के सिक्कों या ईंट (Bars) पर कोई फ्री छूट नहीं है। इन पर पहले ग्राम से ही टैक्स देना होगा।
ईमानदारी से डिक्लेरेशन: यदि आपके पास लिमिट से ज्यादा सोना है, तो Red Channel चुनें। 'ATITHI' ऐप का इस्तेमाल करके आप पहले ही जानकारी दे सकते हैं।
सावधान: यदि आपके विदेशी मित्र भारत आ रहे हैं, तो उन्हें बता दें कि भारतीयों की तरह उन्हें सोने पर वजन वाली छूट नहीं मिलती। वे केवल अपने इस्तेमाल के सामान्य गहने ही पहनकर आएं।"
विदेशी नागरिकों (Foreign Nationals) के लिए नियम थोड़े अलग और थोड़े सख्त होते हैं। उन्हें वह 20 ग्राम/40 ग्राम वाली ज्वेलरी की छूट नहीं मिलती जो भारतीयों को मिलती है।
यहाँ विदेशी पर्यटकों (Foreign Tourists) के लिए मुख्य नियम दिए गए हैं:
1. जनरल बैगेज लिमिट (Duty-Free Limit)
बजट 2026 के नए नियमों के अनुसार, एक विदेशी नागरिक अपने साथ कुछ सीमा तक सामान बिना टैक्स के ला सकता है, लेकिन यह लिमिट भारतीयों से कम है:
विदेशी पर्यटक: अधिकतम ₹25,000 तक का सामान (गिफ्ट या निजी सामान) बिना टैक्स के ला सकते हैं।
ध्यान दें: यह लिमिट 'सोने' के लिए विशेष रूप से नहीं है, बल्कि आपके पूरे सामान की वैल्यू के लिए है।
2. क्या विदेशी नागरिक टैक्स-फ्री सोना ला सकते हैं?
नहीं। 20g/40g वाली फ्री ज्वेलरी की छूट सिर्फ उन भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल के लोगों (OCI/PIO) के लिए है जो 1 साल से ज्यादा विदेश में रहे हों।
यदि कोई विदेशी नागरिक (जैसे अमेरिकी या ब्रिटिश पर्यटक) भारत आ रहा है, तो वह केवल वही गहने ला सकता है जो उसने खुद पहने हुए हों और जो उसके व्यक्तिगत उपयोग (Personal Use) के लिए हों।
अगर वह बहुत भारी गहने पहनकर आता है, तो कस्टम अधिकारी उसे "कमर्शियल आयात" (बेचने के लिए लाया गया) मान सकते हैं और टैक्स मांग सकते हैं।
3. सोना लाने की अधिकतम सीमा
कोई भी विदेशी नागरिक या NRI अधिकतम 1 किलो तक सोना भारत ला सकता है, लेकिन:
उसे पूरी कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी।
यह ड्यूटी विदेशी मुद्रा (Foreign Currency) में चुकानी होती है।
बजट 2026 के बाद, निजी उपयोग के लिए लाए गए सामान पर कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बनाकर 10% के आसपास रखा गया है (जो पहले 20% तक जा सकती थी) । ओर हाँ चालकी करने की कोशिश बिल्कुल न करे जो कस्टम अधिकारी है उन्हें कई सालों का गहरा तजुर्बा होता है ,वो आपके हाव भाव से ही आपको पहचान जाते है और अब तो AI भी उनकी मदद कर सकता है
निष्कर्ष:
विदेश से सोना लाना अब पहले से थोड़ा आसान और स्पष्ट है, खासकर बजट 2026 में बढ़ी हुई ₹75,000 की सामान्य छूट के बाद। हालांकि, सोने के वजन और उसके प्रकार (गहने बनाम सिक्के) को लेकर हमेशा सावधान रहें। यदि आप नियमों का पालन करते हैं और ईमानदारी से घोषणा करते हैं, तो आपकी यात्रा सुखद और तनावमुक्त रहेगी।
"क्या आपका विदेश यात्रा और सोने से जुड़ा कोई और सवाल है? नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे ,सवाल वैधानिक होना चाहिए"
Blog written By
Sanjeev walia, HP




